सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020 – सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 19 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 21 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे:
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 एवं 10 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: