भोपाल (ईएमएस)। प्रदेश में नोवल कोरोना की रोकथाम के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभाग प्रमुख, समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति सुनिश्चित की जाये तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा, वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय पर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्त माध्यमों पर संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख, विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालय के आसपास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित न हों।
जिन अधिकारियों, कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन या इलेक्ट्रानिक माध्यम से संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके।
इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, निगम मण्डलों के लिए जारी किए जाएं। ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएँ, दूरसंचार सेवाएँ इत्यादि पर लागू नहीं होगा
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.