मुंबई (ईएमएस)। मुंबई की एक अदालत ने चौकीदार चोर है बोलने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है। राहुल गांधी को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से 15 फरवरी 2020 को कोर्ट में उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ज्ञात रहे कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे। इसके बाद महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सचिव महेश हुकुमचंद श्री श्रीमाल ने मुंबई के गिरगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। राहुल के खिलाफ धारा 499,500 एवं 202 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है बोलने से ना केवल प्रधानमंत्री की छवि को धक्का पहुंचा बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के सदस्यों को भी इससे आघात लगा है। कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राहुल गांधी को समन जारी किया है। महेश हुकुमचंद ने ईएमएस से चर्चा में कहा कि उन्होंने यह याचिका राहुल गांधी की अशिष्ट टिप्पणी के खिलाफ दायर की थी।
ज्ञात रहे कि बीते चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अनेक जनसभाओं में राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे आरोप लगाए और जनता से ‘ चौकीदार चोर है ‘ के नारे भी लगवाए थे। इसके बाद चुनावी माहौल काफी आक्रामक हो गया। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को परोक्ष रूप से चोर कहने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
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