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यमुना किनारे छठ पूजा करने की इजाजत न, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

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नई दिल्ली,8नवंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा करने की मांग खारिज की. दरअसल, यमुना किनारे छठ पूजा करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. ये याचिका छठ पूजा संघर्ष समिति ने दाखिल की थी.

याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छठ पूजा संघर्ष समिति की याचिका को ख़ारिज करने के बाद अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

याचिका में क्या मांग की गई?

याचिका में कहा गया है,“छठ पूजा त्योहार बच्चों की खुशी, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के लिए आयोजित किया जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, छठी मैया भगवान सूर्य की बहन हैं.”

याचिकाकर्ता का कहना है कि यमुना नदी के किनारे छठ पर्व मनाने पर रोक उचित नहीं है. उत्तरदाताओं ने लोगों को दिल्ली में यमुना नदी पर जाने की अनुमति न देकर छठ पूजा करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है.

इससे पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
साल 2021 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने से रोकने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है और याचिकाकर्ताओं ने ये नहीं बताया कि श्रद्धालु यमुना के तट पर छठ पूजा करने के कैसे हकदार हैं.



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