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सरकार ने एपीआई और उनके द्वारा तैयार नुस्खों की निर्यात नीति में संशोधन किया

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सरकार ने सक्रिय औषधि अवयव (एपीआई) और उनके द्वारा तैयार नुस्खों के सम्बंध में निर्यात नीति तथा प्रतिबंधित निर्यात में संशोधन किया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध फौरन प्रभाव में आ जायेंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। इस अधिसूचना में निम्नलिखित एपीआई और उनके द्वारा तैयार नुस्खों का विवरण इस प्रकार है –

i. पैरासिटामोल

ii. टिनिडेजोल

iii. मेट्रोनीडेजोल

iv. ऐसीक्लोविर

v. विटामिन बी 1

vi. विटामिन बी 6

vii. विटामिन बी 12

viii. प्रोजेस्टेरोन

ix. क्लोरेमफेनिकोल

x. एरिथ्रोमाइसिन साल्ट

xi. नियोमाइसीन

xii. क्लिंडामाइसिन साल्ट

xiii. ऑरनीडिजोल

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