सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 के 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 05/2020 – सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 16 जनवरी, 2020 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय दर 7 फरवरी, 2020 से प्रभावी होगी, जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: –
अनुसूची-I
क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
(1)
(2)
(3)
(ए)
(बी)
(आयातित वस्तुओं के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
49.25
47.10
2.
बहरीन दीनार
195.30
183.20
3.
कैनेडियन डॉलर
54.65
52.70
4.
चाइनीज युआन
10.40
10.05
5.
डेनिश क्रोनर
10.70
10.30
6.
यूरो
79.90
76.90
7.
हांगकांग
9.35
9.00
8.
कुवैती दीनार
242.20
227.15
9.
न्यूजीलैंड डॉलर
47.45
45.20
10.
नार्वेजियन क्रोनर
7.90
7.60
11.
पौंड स्टर्लिंग
94.20
90.90
12.
कतर रियाल
20.20
18.95
13.
सउदी अरब रियाल
19.60
18.40
14.
सिंगापुर डॉलर
52.35
50.55
15.
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
5.00
4.65
16.
स्वीडिश क्रोनर
7.55
7.30
17.
स्विस फ्रैंक
74.70
71.75
18.
तुर्की लीरा
12.30
11.55
19.
यूएई दिरहम
20.05
18.80
20.
अमेरिकी डॉलर
72.15
70.45
अनुसूची-II
क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
(2)
(3)
(ए)
(बी)
(आयातित वस्तुओं के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.
जापानी येन
66.10
63.65
2.
कोरियाई वॉन
6.20
5.85